पंजाब : सिख उपदेशक रणजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ एफआईआर. दर्ज किया गया है. यह जानकारी पंजाब के डीजीपी द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दी गई है. रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ धारा 302, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
ढडरियांवाले के खिलाफ हत्या और बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. 2012 में कैंप में 28 साल की लडक़ी की हत्या के बाद उसके भाई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आरोप थे कि लडक़ी के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई. लडक़ी को जहर देने का आरोप लगा था. पोस्टमॉर्टम में जहर से मौत की वजह सामने आई। यह लडक़ी अपने परिवार के साथ कैथल से यहां आई थी। 22 अप्रैल 2012 को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
2012 में प्रमेशर द्वारा एक लडक़ी की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था. इस मामले में मृतक के भाई ने याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई या वरिष्ठ आईपीएस की अध्यक्षता वाली एसआईटी से कराने का निर्देश देने की मांग की थी।
याचिका में रणजीत सिंह ढडरियांवाले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. याचिका में कहा गया था कि 22 अप्रैल 2012 को रणजीत सिंह ढडरियां वाले की बहन के साथ दुष्कर्म कर उसे जहरीला पदार्थ देकर मार डाला गया था। हालांकि, तब रणजीत सिंह ढडरियांवाले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. ढडरियां वाले ने कहा था कि जब उस लडक़ी की मौत हुई तो मैं विदेश में था और उस लडक़ी ने गुरुघर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर जहर निगला था. जिसमें उनका कोई लेना-देना नहीं है।
हालांकि, पंजाब के डीजीपी की ओर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि रणजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ धारा 302, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामला दर्ज होने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं अपने ऊपर लगे आरोपों से हैरान हूं। रणजीत सिंह ढडरियां ने कहा कि कुछ विपक्षी लोग बहुत खुश होंगे.
सिख उपदेशक रणजीत सिंह ने कहा कि परमेश्वर द्वार और मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं. मुझे हाईकोर्ट के साथ-साथ पंजाब पुलिस पर पूरा भरोसा है।’
आपको बता दें कि सिख उपदेशक रणजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज किया गया है. यह जानकारी आज पंजाब के डीजीपी द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दी गई है. रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ धारा 302, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
2012 में प्रमेशर द्वारा एक लडक़ी की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था. इस मामले में मृतक के भाई ने याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई या वरिष्ठ आईपीएस की अध्यक्षता वाली एसआईटी से कराने का निर्देश देने की मांग की थी।
याचिका में रणजीत सिंह ढडरियांवाले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में कहा गया था कि 22 अप्रैल 2012 को रणजीत सिंह ढडरियां वाले की बहन के साथ दुष्कर्म कर उसे जहरीला पदार्थ देकर मार डाला गया था। हालांकि, तब रणजीत सिंह ढडरियांवाले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. ढडरियां वाले ने कहा था कि जब उस लडक़ी की मौत हुई तो मैं विदेश में था और उस लडक़ी ने गुरुघर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर जहर निगला था. जिसमें उनका कोई लेना-देना नहीं है.
हालांकि, पंजाब के डीजीपी की ओर से आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि रणजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ धारा 302, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।