पंजाब : पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच, कमिश्नरेट पुलिस (सीपी) अमृतसर ने बटाला क्षेत्र में एक पुलिस प्रतिष्ठान पर संभावित ग्रेनेड हमले को सफलतापूर्वक टाल दिया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित हरविंदर रिंदा और विदेश स्थित हैप्पी पासियन, जीवन फौजी और जशनप्रीत सिंह उर्फ ??लाल द्वारा संचालित सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के चार प्रमुख गुर्गों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार को यहां कहा। गिरफ्तार किए गए चार प्रमुख गुर्गों की पहचान अमृतसर के अवान रामदास के अर्जनप्रीत सिंह, अमृतसर के पेरहवाल के लवप्रीत सिंह उर्फ लव, अमृतसर के बाबा बकाला साहिब के निवासी बसंत सिंह और अमनप्रीत सिंह उर्फ अमन के रूप में हुई है।
जबकि, रसद सहायता प्रदान करने में शामिल छह हैंडलरों की पहचान अमृतसर के कटले के निवासी बरिंदरपाल सिंह उर्फ मनी और राजबीर सिंह उर्फ ??राजू, अमृतसर के भगनपुरा के विश्वास मसीह उर्फ भब्बो के रूप में हुई है दिलप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, हरजोत कुमार उर्फ ??मि_ू और जोयल मसीह उर्फ ??रोहन उर्फ नोनी तीनों बटाला के डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से तीन पिस्तौलें बरामद की हैं, जिनमें दो .30 बोर और एक .32 बोर, एक हथगोला और एक ड्रोन शामिल है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, सीपी अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मॉड्यूल की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट ने एक इंटेल-आधारित ऑपरेशन शुरू किया है और अमृतसर ग्रामीण, बटाला और अमृतसर शहर के रामदास क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक के गांव खाना चमारा, रामदास के गांव अवान और अमृतसर शहर के वल्लाह क्षेत्र से बरामदगी की गई।
सीपी ने बताया कि आरोपी व्यक्तियों बसंत सिंह और अमनप्रीत सिंह उर्फ अमन की गिरफ्तारी के साथ ही अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बटाला में एक पुलिस अधिकारी के आवास पर 28 नवंबर, 2024 को हुए हमले का मामला भी सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने इस मॉड्यूल के एक अन्य मुख्य संचालक की भी पहचान कर ली है और उसे पकडऩे के लिए पुलिस टीमें तलाश कर रही हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111(1), 111(2), 111(3), 111(4), 249 और 253, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 16, 17, 18, 19 और 20 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6) और 25(7) के तहत पुलिस स्टेशन कैंटोनमेंट, अमृतसर में एफआईआर नंबर 191 दिनांक 03.12.2024 को मामला दर्ज किया गया है।
पंजाब पुलिस ने पाक स्थित आतंकी मॉड्यूल के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस प्रतिष्ठान पर संभावित ग्रेनेड हमले को टाला
