पंजाब : आगामी नगर निगम चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए 5.12.2024 को पंजाब के राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी द्वारा समीक्षा बैठक की गई। बैठक में गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, विशेष डीजीपी पंजाब अर्पित शुक्ला और राज्य चुनाव आयोग के सचिव जगजीत सिंह शामिल हुए। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 5 नगर निगमों, 44 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के लिए नगर निगम चुनाव और नगर परिषदों के 43 वार्डों के लिए उपचुनाव तथा अन्य नगर निगमों के 6 वार्डों के लिए उपचुनाव होंगे।
कुल 1609 मतदान स्थल और 3717 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 344 को अतिसंवेदनशील और 665 को संवेदनशील मतदान स्थल घोषित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार सभी मतदान स्थलों और बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन चुनावों के लिए पंजाब पुलिस के लगभग 20,486 पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा। 500 गश्ती दल और 283 स्ट्राइकिंग रिजर्व (डीजीपी पंजाब, रेंज और जिला मुख्यालय, सब-डिवीजन जीओ और पुलिस स्टेशन) को चौबीसों घंटे क्षेत्र की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सब-डिवीजन जीओ अपने अधिकार क्षेत्र की निगरानी करेंगे। इसके अलावा, अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थों और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए पूरे राज्य में चौबीसों घंटे 74 सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नाके, 87 अंतरराज्यीय नाके और 257 अंतर जिला/अंतर जिला नाके होंगे। उन्होंने आगे बताया कि इन चुनावों के लिए सभी सुरक्षा और कानून व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अर्पित शुक्ला, आईपीएस, विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था, पंजाब को नियुक्त किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने इच्छा व्यक्त की कि पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत रूप से तैनात किया जाए और कुख्यात व्यक्तियों, उपद्रवियों, शराब तस्करों, जमानत/पैरोल जंपरों, घोषित अपराधियों और भगोड़ों आदि पर नजऱ रखने और उन्हें पकडऩे के लिए दिन-प्रतिदिन कदम उठाए जाएं।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के सभी भंडारण/मतगणना केंद्रों में भवन के परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जहां वोटों की गिनती की जाएगी। अवांछनीय तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने और शराब या नशीले पदार्थों की तस्करी या वितरण को रोकने के लिए मतदान की तारीख से पहले 3 दिनों के दौरान सख्त निगरानी सुनिश्चित करने और वाहनों की जांच करने का निर्णय लिया गया।
राज कमल चौधरी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट कदम उठाएं और निषेधाज्ञा जारी करने सहित सभी निवारक उपाय शुरू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार का प्रयोग करने से डराया या बाधित न किया जाए।