चंडीगढ़ : पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई हैं। इस दौरान कोर्ट में करीब 700 याचिकाओं को खारिज कर दिया हैं। इससे पहले बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए करीब 250 पंचायतों के चुनाव पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई थी। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया हैं, कि सभी पंचायतों में चुनाव होंगे।
पंजाब सरकार ने आज एक अर्जी दायर की थी, कि जो 250 पंचायतों के चुनाव पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, उसका फैसला भी आज ही कर दिया जाएं, क्योंकि 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इसलिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया हैं। इसी तरह कल 15 अक्टूबर को सभी पंचायतों में चुनाव होंगे।
पंजाब में कल 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि गैर-सत्तारूढ़ दलों से जुड़े लोगों और उम्मीदवारों का नामांकन जबरन रद्द किया गया है। विपक्ष ने कहा कि ऐसे किसी भी उम्मीदवार को कोई एनओसी जारी नहीं की गई है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने रा’य की आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है।
राज्य में वर्तमान में 1&9&7 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें चुनाव हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कुल 1 करोड़ && लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव के लिए 96 हजार कर्मचारियों को तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा मतदान के दिन पूरे पंजाब में छुट्टी की घोषणा की गई है ताकि बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए आगे आएं। सीएम भगवंत मान की अपील पर कई गांवों के पंच और सरपंचों को भी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से चुना है।